आकस्मिक मृत्यु लाभ

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परिभाषा:
यदि किसी दुर्घटना के कारण बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी व्यक्ति को जो लाभ देती है, उसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट यानी आकस्मिक मृत्यु लाभ के रूप में जाना जाता है। बीमाकर्ता दुर्घटना होने के 180 दिनों के भीतर कभी भी होने वाली मृत्यु का लाभ देगा।
विवरण:
बेस पॉलिसी के तहत कवरेज सीमा बढ़ाने के लिए, बीमाधारक मामूली अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके राइडर कवर चुन सकता है। इस राइडर के साथ, पॉलिसी नॉमिनी व्यक्ति को पॉलिसी लाभ + आकस्मिक मृत्यु लाभ राशि का भुगतान सुनिश्चित करती है। कुछ पॉलिसियों में, आकस्मिक मृत्यु लाभ एक अंतर्निहित पॉलिसी लाभ के रूप में आता है।
यदि पॉलिसी अवधि के भीतर किसी दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो राइडर नॉमिनी व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लाभ एकमुश्त या मासिक आय के रूप में देय है जैसा कि बीमाधारक चुनता है।
यदि बीमित व्यक्ति की शराब के सेवन, नशीले पदार्थों, खतरनाक खेल, आपराधिक या अवैध गतिविधि और अन्य के परिणामस्वरूप दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलेगा।
उदाहरण:
राजीव ने 1 करोड़ रुपये की एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। उन्होंने आकस्मिक लाभ राइडर खरीदकर पॉलिसी कवरेज का दायरा भी बढ़ाया। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के तहत कवर की सीमा 50 लाख रुपये थी.
सिनेरियो 1: हृदय गति रुकने से मृत्यु
यदि राजीव की अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई, तो पॉलिसी के तहत नॉमिनी व्यक्ति को देय कुल दावा 1 करोड़ रुपये होगा।
कंडीशन 2: दुर्घटना के कारण मृत्यु
यदि राजीव की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई, तो उनके परिवार/लाभार्थी को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत 50 लाख रुपये का अतिरिक्त मृत्यु लाभ प्राप्त होगा। आकस्मिक लाभ राइडर के साथ, पॉलिसी के तहत देय कुल दावा 1.50 करोड़ रुपये होगा।