क्लेम बीमाधारक या नामांकित व्यक्ति द्वारा बीमा कंपनी को किया गया एक औपचारिक अनुरोध है जिसमें बीमाधारक को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा जाता है। बीमा कंपनी प्रीमियम लेने के बाद नुकसान की भरपाई के लिए एक समझौते के तौर पर बीमा पॉलिसी जारी करती है। कंपनी बीमाधारक की मृत्यु या विकलांगता के समय अनुबंध के एक भाग के रूप में क्लेम का भुगतान करती है। पॉलिसी मैच्योर होने पर क्लेम का भुगतान पॉलिसी अवधि के अंत में भी किया जाता है।
जीवन बीमा पॉलिसी के तहत, बीमा कंपनी क्लेम स्वीकार्य होने पर बीमित व्यक्ति को वादा की गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होती है। होने वाले नुकसान पॉलिसी द्वारा दिए गए कवरेज के दायरे में आने चाहिए। यदि नुकसान के समय पॉलिसी प्रभावी है और नुकसान का कारण बहिष्करणों से परे नहीं है तो क्लेम का भुगतान किया जाता है।
जीवन बीमा में दो प्रकार के क्लेम होते हैं: मैच्योरिटी और डेथ क्लेम।
मैच्योरिटी क्लेम: बीमाधारक को पूरी पॉलिसी अवधि तक जीवित रहने पर भुगतान की गई क्लेम राशि मैच्योरिटी क्लेम के अंतर्गत आती है। पॉलिसी अवधि समाप्त होने के बाद, बीमाधारक क्लेम के लिए आवेदन कर सकता है।
डेथ क्लेम: बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर नॉमिनी को भुगतान की गई क्लेम राशि डेथ क्लेम है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पॉलिसी अवधि के भीतर होनी चाहिए।
रीना ने 1.5 करोड़ रुपये का टर्म प्लान खरीदा क्योंकि वह परिवार में अकेली कमाने वाली थी। उसने निशा को अपना नॉमिनी घोषित किया और 20 साल की पॉलिसी अवधि चुनी। 15 साल तक प्रीमियम चुकाने के बाद रीना की मृत्यु हो गई। जीवित आश्रित निशा (रीना की बेटी) ने बीमा कंपनी के पास क्लेम के लिए आवेदन किया। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद क्लेम का भुगतान किया गया।
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