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मृत्यु पश्चात मिलने वाला लाभ (डेथ बेनिफिट )

जीवन बीमा पालिसी के तहत बीमित की मौत के बाद लाभार्थी/नामांकित को दिए जाने वाले दावे के भुगतान को मृत्यु पश्चात मिलने वाला लाभ कहा जाता है. यह एक बार दी जाने वाली वह बड़ी राशि है जो बीमित की मृत्यु पॉलिसी के समय सीमा में होने पर नामांकित को अदा की जाती है.

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मृत्यु का दावा (डेथ क्लेम)

बीमा में मृत्यु का दावा उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद एक बीमा पॉलिसी के हिताधिकारियों या नामांकित व्यक्ति को बीमा कंपनी से एक सुनिश्चित राशि या मृत्यु के पश्चात मिलने वाला लाभ प्राप्त होता है. यह एक औपचारिक निवेदन है जो बीमा पॉलिसी में सुनिश्चित किये गए वित्तीय भुगतान को प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनी को किया जाता है.

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घटती हुई सुनिश्चित राशि (डिक्रीसिंग सम अश्योर्ड)

घटती हुई सुनिश्चित राशि टर्म प्लान के तहत एक ऐसी विशेषता है जिसमें प्रति वर्ष तय की हुई बीमित राशि में कुछ प्रतिशत की गिरावट होती है.

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मोहलत की अवधि (डेफरमेंट पीरियड)

बीमा के संदर्भ में एक मोहलत की अवधि उस विशेष अवधि को कहा जाता है जिस दौरान बीमित व्यक्ति, जिसे जीवन बीमित कहा जाता है, तब तक काम करने में असमर्थ रहता है जब तक उसे अपनी बीमा पॉलिसी से लाभ प्राप्त न होने लगे.

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आस्थगित वार्षिकी (डैफर्ड एन्युटी)

आस्थगित वार्षिकी (डैफर्ड एन्युटी) एक प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी है जो रिटायरमेंट के बाद जीवन भर के लिए आमदनी उत्पन्न करती है.

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विकलांगता (डिसेबिलिटी)

शरीर या मस्तिष्क की ऐसी स्थिति जो एक व्यक्ति के लिए रोज़मर्रा के निश्चित कार्य करना कठिन बना दे उसे विकलांगता कहते हैं.

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समाप्ति शुल्क (समर्पण शुल्क) (डिस्कॉन्टीन्युएंस चार्जस/सरेंडर चार्जस)

समाप्ति शुल्क या समर्पण शुल्क पॉलिसीधारक से वसूल करने वाली एक राशि है जिसका भुगतान उसे पॉलिसी को रद्द करने पर करना होता है.

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प्रीमियम को बंद करना(डिस्कॉन्टीन्युएंस ऑफ़ प्रीमियम)

प्रीमियम को बंद करना उस क्रिया को कहा जाता है जब बीमित व्यक्ति प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देता है. प्रीमियम की समाप्ति या तो पॉलिसी के समर्पण के कारण हो सकती है या मौत के कारण.

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विविध पोर्टफोलियो (डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो)

विविध पोर्टफोलियो का अर्थ है अलग-अलग संपत्तियों या सिक्योरिटीज में निवेश करना ताकि वापस मिलने वाले लाभ के रिस्क को कम किया जा सके.

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विकलांगता पर प्रीमियम की छूट (डिसेबिलिटी वेवर ऑफ़ प्रीमियम)

विकलांगता पर प्रीमियम की छूट एक अतिरिक्त सुविधा है या एक 'राइडर' है जो भारत में मुख्य बीमा पॉलिसी के साथ जोड़ी जा सकती है. यदि किसी घटना में एक पॉलिसीधारक स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और काम करने में असमर्थ होता है तो यह राइडर मुख्य पॉलिसी पर भविष्य में दिए जाने वाले प्रीमियम भुगतान को माफ़ करने का लाभ देता है.

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अवमूल्यन (डेप्रिसिएशन)

डेप्रिसिएशन समय के व्यतीत होने के साथ एक वाहन के मूल्य में उम्र, उपयोग और खराबी से होने वाली कमी को कहा जाता है. जैसे एक कार की उम्र बढ़ती है, बाजार में उसका मूल्य कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीमा उद्देश्यों के लिए दावा की जाने वाली राशि में भी कमी आ जाती है.

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बीमा में दोहरा मुआवज़ा (डबल इन्डेम्निटी इन इंश्योरेंस)

दोहरा मुआवज़ा (डबल इन्डेम्निटी) एक ऐसा पॉलिसी प्रावधान है जो बीमाकृत व्यक्ति की कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे कि एक दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर उसके हिताधिकारियों को एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करता है जो मौजूदा पॉलिसी लाभ से लगभग दोगुनी होती है. भारत और अन्य देशों में जीवन बीमा पॉलिसी में यह अवधारणा प्रचलित है जो किसी अनापेक्षित और दुखद घटना का शिकार होने पर बीमाकृत व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सुरक्षा का एक अतिरिक्त कवच प्रदान करती है.

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कटौती(डिडक्टिबल)

कटौती उस राशि को कहा जाता है जिसे बीमा कंपनी द्वारा एक दावे के बचे हुए खर्चों को कवर करने से पहले पॉलिसीधारक को अपनी जेब से चुकाना आवश्यक है. यह बीमा जगत का एक फंडामेंटल शब्द है जिसका प्रचलन अलग अलग प्रकार के बीमा के लिए है, जैसे कि स्वास्थ्य, मोटर, और घर का बीमा. भारत में बीमा से जुड़े मामलों की चर्चा करते समय भारतीय संदर्भ में लागू होने वाले विशेष गाइडलाइन्स, रेग्युलेशन, और बाजार की नियमित प्रक्रिया पर विचार करना आवश्यक है.

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अस्वीकृत जोखिम (डिकलाइन्ड रिस्क)

जीवन बीमा में 'अस्वीकृत जोखिम' से तात्पर्य उस व्यक्ति या आवेदन से है जिसे बीमा कंपनी ने ज़्यादा जोखिमपूर्ण माना है और जिसकी वजह से उसे अस्वीकार या नामंज़ूर कर दिया जाता है. उसे अस्वीकार या नामंज़ूर कर दिया जाता है. जब एक बीमा कंपनी किसी जोखिम को अस्वीकार करती है तो इसका मतलब है कि वे उस आवेदक से जुड़े हुए जोखिम के लेवल के आधार पर कवरेज देने को तैयार नहीं है.

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