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"एक राष्ट्र, एक कर" के लक्ष्य के साथ जीएसटी को 2017 में भारत में महत्वपूर्ण कर सुधार के रूप में लागू किया गया था। 2025 तक आते-आते, 'जीएसटी 2.0' के तहत अनुपालन को और अधिक स्वचालित (Automated) और सरल बना दिया गया है।
विक्रेताओं और ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी को मिलाकर, जीएसटी ने कर रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय ने जीएसटीएन (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) प्रणाली विकसित की, जो करदाताओं को चालान, खरीद और बिक्री, तिथियों और स्थानों पर सभी जानकारी सही ढंग से रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है।
यह उन करदाताओं के लिए एक सरल मंच प्रदान करता है, जिन्होंने जीएसटी के लिए पंजीकरण कराया है, ताकि वे आसानी से जीएसटी रिटर्न फॉर्म तक पहुंच सकें और जमा कर सकें, आईटीसी का दावा कर सकें और अपने करदाताओं के प्रकार के अनुसार अन्य चीजें कर सकें।
जीएसटी रिटर्न एक करदाता की प्रशासनिक कर अधिकारियों को दी गई रिपोर्ट है जिसमें उनके राजस्व, बिक्री, व्यय और खरीद का विवरण होता है। नियम इसका उपयोग शुद्ध कर दायित्व निर्धारित करने के लिए करते हैं।
नियमित करदाताओं को जीएसटी के तहत मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न जमा करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कई अलग-अलग योजनाओं के तहत पंजीकृत करदाताओं के लिए व्यक्तिगत रिटर्न हैं, जिनमें कंपोजीशन स्कीम, इनपुट सेवा वितरकों के रूप में रिपोर्ट किए गए करदाताओं, अनिवासी करदाताओं, कर कटौती या संग्रह करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (टीडीएस या टीसीएस), और व्यक्तियों को एक विशिष्ट पहचान दी गई है।
एक कर योग्य व्यक्ति जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए योग्य है यदि उनका भारत में किसी भी राज्य में व्यवसाय स्थापित है। इस व्यक्ति को व्यापार, वाणिज्य या अन्य आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। इसमें नगरपालिका सरकार, एलएलपी, एचयूएफ, लोग, सहकारी समितियां, ट्रस्ट और एओपी/बीओआई शामिल हैं।
जीएसटी प्रणाली के तहत सभी कंपनियों को जीएसटी रिटर्न जमा करना आवश्यक है। हालाँकि, फाइलिंग की आवृत्ति और समय कंपनी के प्रकार और कुल वार्षिक बिक्री द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि व्यवसाय का संयुक्त वार्षिक राजस्व 5 करोड़ रुपये तक है, तो वे क्यूआरएमपी (QRMP) योजना के तहत अपने जीएसटी रिटर्न की पेशकश करने का विकल्प चुन सकते हैं।
क्यूआरएमपी योजना (QRMP Scheme): यदि व्यवसायों का संयुक्त वार्षिक राजस्व 5 करोड़ रुपये तक है, तो वे तिमाही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उन्हें IFF (इन्वॉयस फर्निशिंग फैसिलिटी) का उपयोग करके पहले दो महीनों के लिए बी2बी चालान अपलोड करने होते हैं।
वर्तमान जीएसटी रिटर्न विभिन्न प्रारूपों में आते हैं। अब अधिकांश डेटा ऑटो-पॉप्युलेट (स्वतः भरा हुआ) होता है। जीएसटी रिटर्न फॉर्म श्रेणियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
01. जीएसटीआर 1 (GSTR-1) सभी बिक्री (आउटवर्ड सप्लाई) का रिकॉर्ड जीएसटीआर 1 है।
02. जीएसटीआर 2 (GSTR-2) - अब समाप्त जीएसटीआर-2 को आधिकारिक तौर पर हटा दिया गया है और अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है।
03. जीएसटीआर 2ए और जीएसटीआर 2बी (GSTR-2A & GSTR-2B)
04. जीएसटीआर 3 (GSTR-3) - अब समाप्त इसे जीएसटीआर-3बी से बदल दिया गया है।
05. जीएसटीआर 3बी (GSTR-3B) यह एक मासिक स्व-घोषणा पत्र है जहाँ कर देयता का भुगतान किया जाता है। अब यह फॉर्म आपके जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2बी के आधार पर ऑटो-पॉप्युलेट (स्वतः भर) जाता है।
06. फॉर्म जीएसटी सीएमपी 08 / जीएसटीआर 4 (GSTR-4)
07. जीएसटीआर 5 (GSTR-5) अनिवासी कर योग्य व्यक्तियों (Non-resident taxable persons) के लिए।
08. जीएसटीआर 6 (GSTR-6) इनपुट सेवा वितरक (ISD) के लिए।
09. जीएसटीआर 7 (GSTR-7) टीडीएस (TDS) काटने वालों के लिए।
10. जीएसटीआर 8 (GSTR-8) ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (TCS) के लिए।
11. जीएसटीआर 9 (GSTR-9) यह वार्षिक रिटर्न है।
12. जीएसटीआर 9सी (GSTR-9C) यह एक सुलह विवरण (Reconciliation Statement) है।
13. जीएसटीआर 10 (GSTR-10) अंतिम रिटर्न (Final Return) जब पंजीकरण रद्द किया जाता है।
अब जीएसटी रिटर्न दाखिल करना अत्यधिक स्वचालित हो गया है। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम (IMS) के आने से, आपूर्तिकर्ता द्वारा अपलोड किए गए इनवॉइस को खरीदार स्वीकार, अस्वीकार या लंबित रख सकता है।
ऑनलाइन जीएसटीआर-1 और 3बी दाखिल करने की प्रक्रिया:
नोट: सुनिश्चित करें कि आपके बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल पर मान्य है, अन्यथा आप रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।

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