Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited
कभी-कभी आप खरीदी गई यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी के तहत प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं होते हैं। या आपको एहसास हो सकता है कि योजना आपकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही है। ऐसे मामलों में, आप प्रीमियम भुगतान बंद कर सकते हैं। लेकिन, यदि आप प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दें तो क्या होगा?
और, यदि आपने यूलिप पर हमारे पिछले लेख पढ़े हैं, तो आप जानेंगे कि ये योजनाएं लॉक-इन अवधि के साथ आती हैं। आप पॉलिसी अवधि के 5 वर्षों के भीतर कोई निकासी नहीं कर सकते। तो, यदि आप इस लॉक-इन अवधि के समाप्त होने से पहले अपना प्रीमियम बंद कर देते हैं तो क्या होगा? क्या बीमाकर्ता आपको पैसे का भुगतान करेगा? और, यदि आप 5 साल की लॉक-इन अवधि के बाद प्रीमियम भुगतान बंद कर देते हैं तो क्या होगा?
हम इन और कई अन्य सवालों के जवाब इस लेख में देंगे।
आइए जानते हैं !
किसी भी कारण से, यदि आप 5 साल की लॉक-इन अवधि के दौरान अपने प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देते हैं -
हां, प्रत्येक बीमा कंपनी के पास बंद पॉलिसी को रिवाइव करने का विकल्प होगा। यह समाप्ति की तिथि से 3 वर्ष के भीतर किया जा सकता है।
रिवाइवल का विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन पॉलिसी को रिवाइव नहीं कर रहे हैं यदि आप पॉलिसी को रिवाइव करने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन रिवाइवल पीरियड, यानी 3 साल के भीतर इसे रिवाइव नहीं करते हैं, तो –
यदि आप अपनी पॉलिसी को बिल्कुल भी रिवाइव नहीं करना चाहते हैं इस मामले में, यहाँ क्या होगा -
बंद पॉलिसी फंड की आय में शामिल हैं -
फंड मूल्य - यह उस दिन का फंड मूल्य है जिस दिन पॉलिसी बंद की गई थी। डिसकंटीन्यूशन चार्ज के अलावा, डिसकंटीन्यूशन फंड में पड़े आपके पैसे पर फंड प्रबंधन शुल्क भी लगाया जा सकता है, जो वर्तमान में IRDAI नियमों के तहत 0.50% प्रति वर्ष है। ब्याज - आप बंद पॉलिसी फंड में पड़े फंड पर ब्याज अर्जित करना जारी रखेंगे। आपको मिलने वाला ब्याज IRDAI द्वारा निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत ब्याज दर के अधीन होगा। वर्तमान न्यूनतम गारंटीकृत ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है।
पॉलिसी सरेंडर करना आपके पास किसी भी समय अपनी पॉलिसी सरेंडर करने का विकल्प भी है। यदि आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करते हैं, तो बीमाकर्ता आपको बंद पॉलिसी फंड की आय का भुगतान करेगा। आय का भुगतान या तो लॉक- इन पीरियड के अंत में या सरेंडर की तारीख पर, जो भी बाद में हो, किया जाएगा।
बंद पॉलिसी को पुनः चालू करना यदि आप रिवाइवल पीरियड के भीतर अपनी पॉलिसी को रिवाइव करना चुनते हैं, तो -
अब, अपनी पॉलिसी को रिवाइव करने से पहले -
ध्यान दें: यदि समाप्ति की इस अवधि के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है, तो बंद पॉलिसी फंड मूल्य आपके नामांकित व्यक्ति को दे दिया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
यदि आप लॉक-इन पीरियड के बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर देते हैं, तो आपकी पॉलिसी "कम भुगतान वाली पॉलिसी" में परिवर्तित हो जाएगी। कम भुगतान वाली पॉलिसी में, आपकी पॉलिसी के तहत बीमा राशि आपके द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की संख्या और पॉलिसी अवधि के दौरान देय प्रीमियम की कुल संख्या के अनुपात में कम हो जाएगी। और, इसे 'कम भुगतान वाली बीमा राशि' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
आपका निवेश आपके मौजूदा फंड में रहता है। यदि लॉक-इन पीरियड के बाद इसे बंद कर दिया जाता है, तो यह बंद पॉलिसी फंड में ट्रांसफर नहीं होता है।
और, इस मामले में जोखिम कवर समाप्त नहीं होता है - केवल बीमा राशि कम हो जाती है। यदि इस दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति को कम भुगतान की गई बीमा राशि दी जाएगी। प्रॉडक्ट के आधार पर, यह हो सकता है
जब आपकी पॉलिसी कम भुगतान वाली पॉलिसी में परिवर्तित हो जाती है -
जिस दिन आप प्रीमियम का भुगतान बंद करेंगे, बीमाकर्ता आपकी पॉलिसी का मूल्यांकन करेगा। वे पहली किस्त प्रीमियम की देय तिथि के बाद 3 महीने के भीतर आपको आपकी पॉलिसी की स्थिति के बारे में सूचित करेंगे। एक बार यह हो जाने पर, आपके पास 2 विकल्प होंगे -
आइए इसे समझने के लिए कुछ पहलुओं पर नजर डालें।
रिवाइवल का विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन पॉलिसी को रिवाइव नहीं कर रहे हैं यदि आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करना चुनते हैं, लेकिन रिवाइवल पीरियड के दौरान ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो बीमाकर्ता रिवाइवल पीरियड समाप्त होने पर आपको फंड मूल्य का भुगतान करेगा।
पॉलिसी को रिवाइव ही नहीं कर रहे आपकी पॉलिसी कम भुगतान वाली बनी रहेगी। रिवाइवल पीरियड के अंत में, आपको फंड मूल्य का भुगतान किया जाएगा और आपकी पॉलिसी तुरंत समाप्त हो जाएगी।
पॉलिसी सरेंडर करना यदि आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं, तो आपको बीमाकर्ता के पास सरेंडर के लिए अनुरोध करना होगा, जो आपको फंड मूल्य का भुगतान करेगा। बीमाकर्ता द्वारा फंड मूल्य का भुगतान करने के बाद, आपकी पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
पॉलिसी को रिवाइव करना यदि आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करना चुनते हैं, तो मूल जोखिम कवर पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुरूप बहाल किया जाएगा। और, रिवाइवल के समय, बीमा कंपनी -
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लॉक-इन पीरियड के बाद पॉलिसी को रिवाइव करने की शर्तें यदि आप लॉक-इन पीरियड के बाद अपने यूलिप को रिवाइव कर रहे हैं, तो यहां कुछ शर्तें दी गई हैं, जिनके बारे में आपको अवगत होना चाहिए – बीमाकर्ता आपकी पॉलिसी को रिवाइव करने के आपके अनुरोध पर तभी विचार करेगा जब यह लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
तो, यह सब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान को बंद करने या सरेंडर करने के बारे में है। आगे बढ़ने और अपना यूलिप बंद करने या सरेंडर करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप इसके परिणामों से अच्छी तरह अवगत हैं।
और अब, आपको यूलिप की दावा प्रक्रिया के बारे में भी पता होना चाहिए। प्रक्रिया को पढ़ें और समझें, जिन दस्तावेज़ों को आपको संभाल कर रखना है, और अन्य बारीक विवरण - हमारे अगले लेख में!
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एबीएसएलआई वेल्थ एस्पायर प्लान एक गैर-भागीदारी इकाई से जुड़ी जीवन बीमा योजना है। (UIN:109L100V05)
^आयु 35 वर्ष एबीएसएलआई वेल्थ एस्पायर प्लान, स्व-प्रबंधित निवेश विकल्प, मैक्सिमाइज़र फंड में 100%, एश्योर्ड प्लान विकल्प, मूल वार्षिक प्रीमियम: ₹40,000 में निवेश करता है। बीमा राशि: ₹4,00,000, प्रीमियम भुगतान अवधि 5 वर्ष, पॉलिसी अवधि 10 वर्ष। आपको परिपक्वता पर 8% @ 2,85,403 लाख या 4% @ 2,07,296 रुपये मिलते हैं। अधिक जानकारी के लिए पॉलिसी ब्रोशर देखें
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^ - एबीएसएलआई निश्चिंत आयुष योजना (UIN No 109N137V11), बशर्ते कि पॉलिसी की शुरुआत के समय 0 साल की मोहलत और मासिक आय आवृत्ति चुनी जाए। ADV/8/23-24/1409
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